Friday, April 14, 2017

सुकन्या समृद्धि योजना.Sukanya Samriddhi Yojna Details in Hindi

 

Sukanya Samriddhi Yojna Details in Hindi
बेटियों के भविष्‍य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना एक अच्‍छी स्‍कीम है। इस योजना पर न सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) की तुलना में ज्‍यादा ब्‍याज मिलेगा बल्कि, यह माता-पिता की टैक्‍स प्‍लानिंग में भी मददगार होता है। आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। इस पर वर्तमान में 8.1 फीसदी सालाना का ब्‍याज मिल रहा है जो पीपीएफ के मुकाबले अधिक है।


महत्वपूर्ण बिंदु

  • यदि कोई बालिका जिसने इस नियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष पहले दस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी वह भी खाता खोलने के लिए पात्र होगी।
  • जमाकर्ता बालिका के नाम से केवल एक ही खाता खोल और संचालित कर सकता है। माता-पिता या संरक्षक केवल दो बालिकाओं के लिए खाता खोल सकते हैं, जुड़वा बच्चे के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी।
  • यह खाता एक हजार रुपये की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जाएगा और एक वित्तीय वर्ष में इसमें न्यूनतम एक हजार और अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये जमा किए जा सकेंगे।
  • खाते में रकम खाता खोलने की तारीख से चौदह वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जा सकेगी।
  • यदि खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई है तो न्यूनतम जमा राशि सहित 50 रु. प्रतिवर्ष के जुर्माने के साथ खाते को नियमित कराया जा सकेगा।
  • ब्याज अधिसूचित की जाने वाली दर पर वार्षिक या मासिक देय होगी।
  • खाता बालिका के दस वर्ष आयु पूर्ण करने तक माता-पिता द्वारा खोला और संचालित किया जाएगा।
  • बालिका के दस वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात वह स्वयं खाता संचालित कर सकेगी।खाता भारत वर्ष में कहीं भी अंतरित किया जा सकेगा।
  • खाते से जमा राशि के पचास प्रतिशत तक की राशि निकालने की अनुमति तब दी जाएगी जब बालिका अठ्ठारह वर्ष की हो जाएगी।
  • बालिका की मृत्यु होने पर संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और राशि ब्याज सहित आहरित कर ली जाएगी।
  • खाता खोलने की तारीख से इक्कीस वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा।
  • यदि बालिका का विवाह 21 वर्ष अवधि पूर्ण होने से पहले होता है तो विवाह की तारीख के पश्चात खाते के
  • चालन की अनुमति नहीं होगी। खाता चालन बंद होने के पश्चात आहरण पर्ची द्वारा जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त होगी।

 क्‍या है खाता खुलवाने की विधि

सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं।
आम तौर पर जो भी बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध कराते हैं, वे सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं।
खाता खुलवाने के लिए इन दस्‍तावेजों की होती है जरूरत

सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ ?

  • बच्‍ची का जन्‍म प्रमाणपत्र।
  • जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि।
  • जमाकर्ता के पते का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि।
  • सुकन्‍या समृद्धि योजना का फॉर्म अाप पोस्‍ट ऑफिस या बैंंक से प्राप्‍त कर सकते हैं
  • खाता खुल जाने पर जिस पोस्‍ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है वह आपको एक पासबुक देता है।
  • पैसे जमा करने के लिए आप नेटबैंकिंग का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं।
  •  सुकन्या समृद्धि योजना: हर महीने 1000 रु. देने पर 21 साल बाद मिलेंगे 6 लाख
  •  यह है योजना :इस अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1 हजार और अधिक से अधिक डेढ़ लाख रुपया या इसके बीच की कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं। यह पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना पड़ेगा। मगर, खाता बेटी के 21 साल की होने पर ही मैच्योर होगा। बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं।
  • 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा गार्जियन को मिल जाएगा। अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच मैरिज हो जाती है तो अकांउट उसी वक्त बंद हो जाएगा। अगर पेमेंट लेट हुई तो सिर्फ 50 रुपए की पैनल्टी लगेगी। गार्जियन अपनी दो बेटियों के लिए दो अकाउंट खोल सकते हैं। जुड़वां होने पर उसका प्रूफ देकर ही तीसरा खाता खोल सकेंगे। खाते को आप कहीं भी ट्रांसफर करा सकेंगे।


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