Friday, April 14, 2017

प्रधानमंत्री आवास योजना,Pradhan Mantri Awas Yojna in Hindi

 


माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
आवास विकास परिषद इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे पूरे सूबे में 20 हजार आवास बनाए जाएंगे। इनमें करीब पांच हजार आवास लखनऊ में बनेंगे।

सरकार की अनुमति मिलने के बाद परिषद योजना पर काम शुरू कर देगी। सूबे में नई सरकार आने के बाद आवास विकास परिषद ने नए वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए जो कार्ययोजना तैयार की है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पर काफी जोर दिया गया है।

फिलहाल, राजधानी में चल रही योजना के तहत दो हजार आवासों का पंजीकरण हुआ है जो एक मई तक चलेगा। इसमें वृंदावन और अवध विहार योजना में आवास बनाए जाएंगे। इसके बाद, करीब तीन हजार और आवासों का पंजीकरण खोलने की योजना है।

कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भरे जा सकेंगे फॉर्म

  • देश भर में स्थापित 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे जा सकेंगे।
  • एक फॉर्म भरने के लिए खर्च करने होंगे 25 रुपए।
  • कॉमन सर्विस सेंटर्स पर इस योजना के तहत भरे जाने वाले फॉर्म्स के लिए आवेदकों को रसीद भी दी जाएगी।
  • इस रसीद में आवेदक की फोटो लगी होगी। इस रसीद के जरिए आवेदन के स्टेटस का पता लगाया जा सकेगा।
  • आवेदकों को योजना की पूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा।
  • इस योजना के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
  • लेकिन मंत्रालय ने इसके अलावा एक और व्यवस्था की है, जिसके जरिए आधार कार्ड न होने पर पूरे वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।

 2022 तक सबको घर का लक्ष्य

इस पूरी परियोजना में 81975 रुपए खर्च होंगे, साथ ही इस बात का भी लक्ष्य रखा गया है कि 2016 से 2019 के बीच एक करोड़ घरों को पक्का बनाने में आर्थिक मदद की जाएगी। आपको बता दें कि देश के दो हिस्सों दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी पूरे देश में ये योजना चलाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मकानों की कीमत केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी।

किसे मिल सकता है आवास योजना का लाभ

  • अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आप कम आय वर्ग में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कम आय वर्ग में आपकी सालाना आय तीन लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनके लिए भी ये योजना कारगर है। इस योजना में आप अपनी भागीदारी देकर अपने लिए एक पक्के मकान की व्यवस्था कर सकते हैं।
  • अगर कोई व्यक्ति अपने कच्चे मकान को पक्का बनाने में आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो इसके लिए भी सरकार उसकी मदद करेगी। बस इसके लिए व्यक्ति खुद को आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग में दर्शाना होगा।
  • यदि किसी के पास केवल प्लॉट है और मकान बनाने की स्थिति नहीं तो उसे बैंक से कम ब्याज पर लोन दिलवाया जाएगा। उसमें से डेढ़ लाख रुपए सरकार वहन करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य:


  • स्वामित्व वाली साइट पर मकान / फ्लैट, मकान के निर्माण की खरीद, निर्माण के तहत फ्लैटों की खरीद।
  • मेहनत और पक्का मकान बनाने के लिए व्यापक नवीकरण की आवश्यकता के कमरे, रसोई, शौचालय आदि मौजूदा रहने वाली कुछ इकाई के अलावा मरम्मत।
  • नए मकान / फ्लैट की खरीद क्षेत्र मानदंडों को इस बात की पुष्टि
  • घर के कारपेट एरिया का निर्माण / बढ़ाया 30 वर्ग। मीटर ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए और 60 वर्ग तक होना चाहिए जा रहा है। एलआईजी लाभार्थियों क्रमशः के लिए मीटर है। (कारपेट क्षेत्र की दीवारों के भीतर संलग्न है)।
  • एक घर। ईडब्ल्यूएस के लिए और 60 वर्गमीटर तक। पर्याप्त बुनियादी सेवाओं के साथ एलआईजी श्रेणी के लिएएक सभी मौसम एकल इकाई या तक 30 वर्गमीटर के कारपेट एरिया होने के एक बहु मंजिला सुपर संरचना में एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • पात्र लाभार्थी, उसकी / उसके विवेक पर, बड़ा क्षेत्र है, लेकिन ब्याज सब्सिडी के एक घर का निर्माण पहले Rs.6लाख ही की ऋण राशि के लिए सीमित हो जाएगा कर सकते हैं।
  • ·विस्तार के लिए / मौजूदा मकान की मरम्मत, क्षेत्र को सीमित वर्ग। 30 मीटर और 60 वर्ग होगी। एम क्रमशः ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए निर्मित क्षेत्र।

 प्रधानमंत्री आवास योजना पाने की पात्रता : 

  • लाभार्थियों की आयु 55 वर्ष से 21 वर्ष की होगी। हालांकि, अगर परिवार के मुखिया / लाभार्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक है, प्रमुख कानूनी वारिस ऋण में शामिल होने के लिए।
  • आय के स्तर:ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए वार्षिक घर के आय रुपये तक हो जाएगा। 3.00 लाख। एलआईजी लाभार्थियों के लिए वार्षिक आमदनी घर के 3.00 लाख से ऊपर और Rs.6.00 लाख तक होगी।
  • आय का प्रमाण:वेतनभोगी के लिए / वेतन प्रमाण पत्र, वेतन निकल जाता है, फार्म 16, ITRS जो भी लागू हो beneficiaries- कार्यरत हैं।
  • स्व कार्यरत / व्यावसायिक और स्व beneficiaries- अन्य आय प्रमाण पत्र के लिए घोषित / हलफनामा 2.50लाख रुपये तक की वार्षिक आय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। 2.50 लाख से अधिक वार्षिक आय केलिए, उपयुक्त इनकम सबूत प्रस्तुत किया जाना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की अन्य शर्तें

  • एक लाभार्थी पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के शामिल एक परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है और वे उसकी / उसके नाम में या भारत के किसी भी हिस्से में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर एक पक्कामकान ही नहीं चाहिए।
  • मकान / फ्लैट पानी, बिजली, शौचालय, सफाई, सीवरेज, सड़कों आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं हैं करने के लिए वित्त पोषण किया
  • हाउस निर्माण / अधिग्रहण किया घर की महिला मुखिया के नाम में या घर और उनकी पत्नी के पुरुष सिर के संयुक्त नाम में होना चाहिए। केवल मामलों में, जहां परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, घर घर के पुरुष सदस्य के नाम हो सकता है।
  • हालांकि इस शर्त केवल नई खरीद के लिए और नए निर्माण के लिए लागू नहीं है (भूमि के मौजूदा टुकड़ा ओनान)या बढ़ाने के लिए / एक मौजूदा घर की मरम्मत।
  • लाभार्थियों ऋण या तो सीधे या शहरी स्थानीय निकाय या एनजीओ के माध्यम से या लोकल एजेंसी राज्य / यूएलबी द्वारा की पहचान के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • अनिवासी भारतीयों को भी इस योजना के तहत पात्र हैं।
निर्माण के उद्देश्य के मामले में, संवितरण के प्रति निर्माण। (4 से ज्यादा चरणों) में प्रगति के रूप में चरणों में कियाजाएगा। हालांकि, निर्माण सब्सिडी के लिए पात्र बनने के लिए 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की चुकौती:

  • ऋण स्थगन अवधि सहित 15 साल के भीतर ईएमआई में चुकाया जाना है।
  • ऋण की अवधि 15 वर्ष से अधिक हो सकता है, लेकिन ब्याज सब्सिडी 15 साल तक के कार्यकाल के लिए लागूहोगी।
  • मकान / फ्लैट पुनर्भुगतान के निर्माण के मामले में मकान / फ्लैट के पूरा होने या पहले से संवितरण जो भी पहले हो के 18 महीने के बाद एक महीने के शुरू करने के लिए। तैयार बनाया मकान / फ्लैट के मामले में, चुकौती संवितरण के बाद एक महीने के शुरू करने के लिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी:

  • लाभार्थी 15 साल के एक कार्यकाल या ऋण की अवधि जो भी कम हो के लिए 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) 9% की छूट दर पर गणना की जाएगी।
  • ब्याज सब्सिडी 6.00 लाख से परे केवल रुपये तक के ऋण की राशि के लिए उपलब्ध हो जाएगा। 6.00 लाख और ऋण की राशि, यदि कोई हो, गैर-रियायती दर यानी, सामान्य बैंक दर से कम हो जाएगा।
  • बैंक ऋण के संवितरण के बाद संबंधित केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) से सब्सिडी का दावा करेंगे और यह कम प्रभावी आवास ऋण और ईएमआई में जिसके परिणामस्वरूप ऋण खाते में अग्रिम जमा की जाएगी।
  • मामले में एक उधारकर्ता, जो इस योजना के तहत आवास ऋण लिया है और ब्याज में छूट का लाभ उठाया है, पर बाद में, पर एक और ऋण संस्था के लिए स्विच, ऐसे लाभार्थी फिर से ब्याज छूट के लिए पात्र नहीं होगा।
  • खाते के एनपीए या परियोजना ठप है या निर्माण 18 महीने में पूरा नहीं हो जाता है, तो ब्याज सब्सिडी बरामद किया है और केंद्रीय नोडल एजेंसी को वापस किया जाएगा।

 कैसे करें आवेदन

 कैसे करें आवेदन सबसे पहले आप http://pradhanmantriawasyojna.com/ यूआरअल को किसी ब्राउजर के जरिए खोलें। फिर आपको एक दाएं साइड में एक ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा। उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, आदि के बारे में जानकारी भरें, फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

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