अटल पेंशन योजना ,Atal Pension Yojana in Hindi,
आप असंगठित क्षेत्र में कामगार हैं और भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस करते हैं। वृद्धावस्था में अपने जीवन यापन को लेकर चिंतित हैं, तो यही वह योजना हो सकती है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। अटल पेंशन योजना में ना केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं । इस पेंशन योजना के धारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी। सबसे खास बात यह है कि जीवनभर पेंशन पाने के लिए आपको आजीवन इस खाते में पैसे जमा नहीं करवाने होते हैं। साथ ही पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस पेंशन योजना में अपनी ओर से भी अंशदान देगी।
अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी नागरिकों पर जोर होगा जो पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल हैं और वे जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हैं.’ अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल पूरा होने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी जो उनके योगदान पर निर्भर करेगा. योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित व्यक्ति किस उम्र में योजना से जुड़ता है.
अटल पेंशन योजना के लिये न्यूनतम उम्र 18 साल तथा अधिकतम उम्र 40 साल है. इसमें अंशधारक के लिये योगदान की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है. सरकार की ओर से निश्चित पेंशन लाभ की गारंटी होगी. सरकार इस पेंशन योजना में भागीदारी करने वाले अंश धारकों की तरफ से वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत या फिर 1,000 रुपये का योगदान करेगी. इनमें जो भी कम होगा वह राशि सरकार देगी. सरकार की तरफ से यह योगदान पांच साल तक किया जाएगा
पेंशन की आवश्यकता
- एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।
- उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी
- परमाणु परिवार का उदय - कमाउ सदस्य का पलायन
- जीवन यापन की लागत में वृद्धि
- दीर्घायु में वृद्धि
- निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है
महत्वपूर्ण तथ्य
- यह एपीवाई खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।
- एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।
- एक ग्राहक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
एपीवाई ग्राहकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। ग्राहक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा। - एपीवाई का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।
योगदान आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के प्रेषित किया जा सकता है। - योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।
- ग्राहक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं
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